किसानों के लिए खुशखबरी! कुआं खोदने पर मिलेगी 4 लाख रुपये की सब्सिडी

 



हर किसान जानता है कि सफल खेती के लिए पानी की उपलब्धता कितनी ज़रूरी है। अगर पर्याप्त पानी न हो, तो फसल उत्पादन कम हो जाता है और किसानों को भारी नुकसान होता है। इस समस्या से निपटने के लिए, महाराष्ट्र सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना शुरू की है।

'डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर कृषि स्वावलंबन योजना' के तहत सरकार किसानों को नए कुएं खोदने के लिए 4 लाख रुपये तक की सब्सिडी दे रही है।



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यह सब्सिडी विशेष रूप से अनुसूचित जाति और नव-बौद्ध समुदायों के किसानों के लिए है। इस योजना से किसानों को पानी के लिए किसी पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और उनकी खेती फल-फूल सकेगी।


योजना के लिए आवश्यक पात्रता एवं शर्तें

इस योजना का लाभ उठाने के लिए कुछ सरल शर्तें हैं।
आवेदक अनुसूचित जाति या नव-बौद्ध समुदाय से होना चाहिए।

उसके नाम पर न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर और अधिकतम 6 हेक्टेयर कृषि भूमि होनी चाहिए।

आवेदक के पास 7/12 और 8-ए का ट्रांसक्रिप्ट होना अनिवार्य है।

आधार कार्ड, जाति प्रमाण पत्र और बैंक खाते को आधार से लिंक किया जाना चाहिए।

6 हेक्टेयर की आवश्यकता उन किसानों पर लागू नहीं होती जिनके परिवार गरीबी रेखा से नीचे हैं।

दूरदराज के क्षेत्रों के किसानों के लिए विशेष प्रावधान

अगर आप किसी सुदूर या पहाड़ी इलाके में रहते हैं और आपके पास 0.40 हेक्टेयर से कम ज़मीन है, तो चिंता न करें। सरकार ने ऐसे किसानों के लिए एक विशेष सुविधा प्रदान की है। छोटे किसान एक साथ आकर सामूहिक। इस सामूहिक आवेदन के लिए किसानों के बीच लिखित समझौता होना ज़रूरी है।


आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज

कृपया आवेदन करते समय निम्नलिखित दस्तावेज तैयार रखें:

7/12 और 8-ए का अर्क, आधार कार्ड की प्रति, बैंक पासबुक की ज़ेरॉक्स कॉपी, पासपोर्ट आकार का फोटो, जाति प्रमाण पत्र, वैध किसान आईडी

यदि आप सामूहिक रूप से आवेदन कर रहे हैं, तो आपको एक संयुक्त समझौता और एक स्व-घोषणा संलग्न करनी होगी कि आपने पहले किसी भी सरकारी योजना का लाभ नहीं उठाया है।


योजना के लाभ और आवेदन प्रक्रिया

इस योजना से किसानों को कई लाभ होंगे:

साल भर पानी की उपलब्धता बनी रहेगी। कृषि उत्पादन बढ़ेगा। इससे आर्थिक आय में सुधार होगा। किसान आत्मनिर्भर बनेंगे।

इस योजना के लिए आवेदन महाडीबीटी पोर्टल पर ऑनलाइन किया जा सकता है। आवेदन प्रक्रिया सरल और पारदर्शी है।

नोट: इस योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए अपने गाँव के कृषि सहायक या तालुका कृषि अधिकारी से संपर्क करें। उनके द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें।

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