राज्य सरकार द्वारा कार्यान्वित आगामी 'गौशाला योजना' के तहत, किसानों को अपनी गायों और भैंसों के लिए सुरक्षित और उपयुक्त शेड बनाने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह सब्सिडी किसानों के पास मौजूद पशुओं की संख्या के अनुसार सीधे उनके बैंक खातों में जमा की जाती है। इस योजना के तहत न्यूनतम 2 और अधिकतम 18 पशुओं के लिए 77 हज़ार रुपये से 2 लाख 31 हज़ार 564 रुपये तक की सब्सिडी प्रदान की जाती है। यह योजना शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना का एक हिस्सा है और 2021 से चल रही है। सब्सिडी तीन चरणों में वितरित की जाती है। यह योजना किसानों के डेयरी उद्योग को और अधिक कुशल बनाती है, उन्हें स्थिर आय प्रदान करती है, ग्रामीण बेरोजगारी को कम करती है और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देती है।योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को उनकी गायों और भैंसों के लिए आवश्यक और उचित सुविधाएँ प्रदान करना है। उचित गौशालाएँ पशुओं को बारिश, सर्दी, गर्मी और अन्य प्रतिकूल मौसम की मार से बचाती हैं, जिससे वे स्वस्थ रहते हैं। स्वस्थ पशु अधिक दूध देते हैं, जिससे किसानों का उत्पादन बढ़ता है और उनकी आय भी बढ़ती है।गायों और भैंसों की संख्या के अनुसार सब्सिडी का लाभ
2 से 6 गाय/भैंस के लिए - 77 हजार 188 रुपये
6 से 18 गाय/भैंस के लिए - 1 लाख 54 हजार 373 रुपये
18 से अधिक गाय/भैंस के लिए - 2 लाख 31 हजार 564 रुपये
योजना की शर्तें
आवेदक महाराष्ट्र राज्य का निवासी किसान होना चाहिए।
आवेदक को पशुपालन का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए।
आवेदक का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चाहिए।
गौशाला निर्माण के लिए भूखंड का 7/12 भाग तथा 8-ए जोड़ना होगा।
आवेदक को सरपंच या पुलिस स्टेशन से निवास प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है।
इस योजना का लाभ उठाने के लिए कम से कम 2 पशु होना अनिवार्य है।
पशुधन अधिकारी से एक प्रमाण पत्र प्राप्त करना आवश्यक है जिसमें यह उल्लेख हो कि आवेदक पशुपालन में संलग्न है।
रोजगार गारंटी प्रमाण पत्र होना चाहिए।
आवेदक को ग्राम पंचायत से अनुशंसा पत्र प्राप्त करना होगा।
आवश्यक दस्तावेज़
आधार कार्ड
आवास प्रमाण पत्र
७/१२ उतारा
बैंक खाता बही
जाति प्रमाण पत्र
पशु टैगिंग प्रमाण पत्र
मनरेगा जॉब कार्ड
ग्राम पंचायत से अनुशंसा पत्र
स्थल निरीक्षण रिपोर्ट
मोबाईल नंबर
मेल आईडी
फोटो
स्व घोषणाकहां आवेदन करें
आवेदन करने के लिए आपको गाँव के ग्राम पंचायत कार्यालय या पंचायत समिति कार्यालय में आवेदन जमा करना होगा। आप तालुका कृषि अधिकारी कार्यालय या जिला पशुपालन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं।

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