रिटायरमेंट के बाद भी PF खाते पर ब्याज मिलता है, लेकिन कब तक? जानिए



आज हम आपको पीएफ से जुड़ी अहम जानकारी देने जा रहे हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के कुछ लोग अपने पीएफ खाते से पैसा निकालकर अपने खाते में ही रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद पीएफ खाते में ब्याज का लाभ मिलता है, लेकिन यह कब तक मिलता है? आइए जानते हैं।अगर आप कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के सदस्य हैं और आपका PF खाता है, तो यह खबर आपके लिए अहम हो सकती है। रिटायरमेंट के बाद अक्सर लोग अपने PF का पैसा निकाल लेते हैं, लेकिन कुछ लोग अपने PF खाते से पैसा नहीं निकालते और उसे अपने खाते में ही रखते हैं। रिटायरमेंट के बाद PF खाते में ब्याज का लाभ तो मिलता है, लेकिन यह कब तक मिलता है? आइए जानते हैं।


सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ पर ब्याज कब तक मिलता है?


रिटायरमेंट के बाद पीएफ खाते पर 3 साल तक ब्याज मिलता है, यानी अगर आप रिटायरमेंट के बाद पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपको 3 साल तक ब्याज का लाभ मिलता है। अगर आप 3 साल बाद भी अपना पैसा नहीं निकालते हैं, तो आपको ब्याज मिलना बंद हो जाएगा। साथ ही, आपका खाता निष्क्रिय भी कर दिया जाएगा।जब पीएफ खाता निष्क्रिय हो तो इसका क्या मतलब है?


रिटायरमेंट के 3 साल बाद पीएफ खाता बंद हो जाता है और ब्याज का लाभ भी मिलना बंद हो जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आपका पीएफ फंड डूब गया है। ऐसे में आपका पीएफ फंड सुरक्षित रहता है। ईपीएफओ ने अपने सदस्यों को सलाह दी है कि सभी सदस्यों को रिटायरमेंट के 3 साल बाद अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल लेना चाहिए।सेवानिवृत्ति के बाद पीएफ का दावा करने का सबसे आसान तरीका


ईपीएफओ की वेबसाइट पर जाएं और यूएएन की मदद से लॉग इन करें।


केवाईसी अपडेट करना सुनिश्चित करें और लॉग इन करने के बाद ऑनलाइन सेवाओं के विकल्प पर जाएं।


क्लेम (फॉर्म-31, 19, 10सी) पर क्लिक करें और अपना बैंक खाता सत्यापित करें।


ईपीएफ निकासी का कारण चुनें और ओ.टी.पी. के माध्यम से इसे सत्यापित करें।


ओटीपी आने के बाद अपना दावा प्रस्तुत करें, जिसके बाद कुछ ही दिनों में आपके पीएफ का पैसा आपके खाते में जमा हो जाएगा।आप चाहें तो अपने नजदीकी ईपीएफओ कार्यालय में जाकर पीएफ क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आपको फॉर्म-19, फॉर्म-10सी या फॉर्म-31 भरकर जरूरी दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा करना होगा।

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