क्या आपका राशन लाभ बंद हो गया है? इसे फिर से शुरू करने के लिए क्या करें? पूरी जानकारी

 



राज्य में कई राशन कार्ड धारकों को सात महीने से राशन का अनाज न उठाए जाने के बाद सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। दिसंबर 2024 से जून 2025 तक अनाज न लेने वाले कार्डधारकों को अनाज की आपूर्ति रोक दी गई है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा इस संबंध में आदेश जारी किए गए हैं।दुरुपयोग रोकने के निर्णय

ऐसी शिकायतें मिल रही थीं कि मुफ़्त अनाज योजना के तहत कई लाभार्थियों को अनाज मिलने के बावजूद, उनका उठाव नहीं हो रहा था। इससे प्रशासन को शक हुआ कि यह अनाज सही पात्रों तक नहीं पहुँच रहा है। इस दुरुपयोग को रोकने के लिए, उन ग्राहकों को अनाज की आपूर्ति रोकने का फैसला किया गया, जिन्होंने लगातार सात महीनों से अनाज नहीं खरीदा था।राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत लाभ

केंद्र सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत सभी अंत्योदय और प्राथमिकता वाले परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराती है। अंत्योदय कार्डधारकों को प्रति कार्ड 35 किलोग्राम और प्राथमिकता वाले परिवारों को 5 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क मिलता है। हालाँकि, निरीक्षण में पता चला है कि कई लाभार्थियों ने पिछले कुछ महीनों से खाद्यान्न नहीं उठाया है। परिणामस्वरूप, इन ग्राहकों को सात महीनों से खाद्यान्न की आपूर्ति बंद है।यदि अनाज बंद हो जाए और कार्ड रद्द हो जाए तो क्या करें?

यदि खाद्यान्न की आपूर्ति बंद हो गई है या राशन कार्ड रद्द कर दिया गया है, तो नागरिकों के पास कुछ विकल्प उपलब्ध हैं। जैसे,

स्थानीय राशन कार्यालय या तालुका आपूर्ति अधिकारी से सीधे संपर्क करें। ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करें और कार्ड को पुनः सक्रिय करने के लिए आवेदन करें। नियमों के अनुसार, यदि आप छह महीने तक अनाज नहीं खरीदते हैं या ई-केवाईसी पूरी नहीं करते हैं, तो कार्ड रद्द किया जा सकता है। ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर अपने राशन कार्ड की स्थिति की जाँच करें और ज़रूरत पड़ने पर आवेदन करें।ई-केवाईसी प्रक्रिया कैसे करें?

राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दिया गया है। इसे पूरा करने के लिए, संबंधित सेवा प्रदाता की वेबसाइट या ऐप (मेरा केवाईसी ऐप) का उपयोग करें। अपना आधार नंबर और अन्य आवश्यक जानकारी भरें। पंजीकृत मोबाइल नंबर पर प्राप्त ओटीपी दर्ज करके सत्यापन करें। प्रक्रिया पूरी होने पर, आपको ई-केवाईसी पूरी होने की पुष्टि प्राप्त होगी।

अनुशासनिक कार्यवाही का प्रावधान

शासन ने जिला पूर्ति विभाग को स्पष्ट आदेश दिए हैं कि यदि निर्देशों का समय रहते पालन नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इसलिए प्रशासन खाद्यान्न की बर्बादी रोकने और पात्र लाभार्थियों तक खाद्यान्न पहुँचाने के प्रति गंभीर हो गया हैराज्य सरकार द्वारा लिया गया यह निर्णय निःशुल्क खाद्यान्न योजना में पारदर्शिता बनाए रखने और दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण होगा। हालाँकि, जिन लाभार्थियों की आपूर्ति रोक दी गई है, उन्हें तुरंत ई-केवाईसी पूरी कर स्थानीय कार्यालय से संपर्क करना होगा। अन्यथा, कार्ड के स्थायी रूप से रद्द होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता।

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